प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें ?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana ) को पी ऍम किसान मानधन योजना के नाम से भी जाना जाता है। पीएम किसान मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे अपनी आयु के अनुसार मासिक योगदान करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक या 36000 रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य ( Objective of PM Kisan Maandhan Yojana )

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से भारत सरकार किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। किसानों की बढ़ती उम्र के साथ जब किसी का कोई सहारा नहीं होगा, ऐसे समय में वह उनके लिए आत्मनिर्भर बन जाएगा। किसान मानधन योजना में शुरुआती कुछ वर्षों में सरकार सब्सिडी देती है, इसलिए कुछ वर्षों के बाद आप इसे बंद भी करते हैं, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लाभार्थी ( Beneficiaries in PM Kisan Maandhan Yojana )

इस योजना के लाभार्थी वे भारतीय किसान हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है और उनके पास 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में प्रवेश की उम्र के हिसाब से सदस्य मासिक अंशदान निर्धारित है तथा जितना मासिक अंशदान निर्धारित उतना ही केंद्र सरकार द्वारा मासिक अंशदान जोड़कर दोनों को मिलाकर कुल मासिक अनुदान बनेगा उसको जमा किया जायेगा। आपको 60 साल के बाद हर माह पेंशन के रूप में ₹60 दिए जाएंगे। शुरुआत के कुछ वर्षों तक लगभग आधा अंशदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जो सदस्य के मासिक अनुदान के बराबर होगा। यदि आप पूरे 60 वर्ष इस योजना को नहीं चलाते हैं और अवधि पूरी होने से पहले बंद कर देते हैं तो भीआपको अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि सरकार उसमें सब्सिडी देती है। आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का पैसा आ रहा है तो आपको प्रीमियम राशि अपने घर से नहीं देनी पड़ेगी। आपकी प्रीमियम की पूर्ति प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की किस्त से हो जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्रता ( Eligibility for PM Kisan Maandhan Yojana )

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाया है।

१. जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है।

२. जिन किसानों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, ऐसे किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पात्रता न रखने वाले किसान ( Farmers who are not Eligible in PM Kisan Maandhan Yojana )

१. जो किसान राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हों।

२. ऐसे किसान जिन्होंने सरकर की श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और लघु व्यापारी मानधन योजना से लाभान्वित हैं, वे किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज ( Documents Required for Application in PM Kisan Maandhan Yojana )

किसान के पास मौजूद ये दस्तावेज आवश्यक हैं।

  1. किसान का पैन कार्ड ( PAN Card of the Farmer )
  2. किसान का बैंक पासबुक ( Farmer’s Bank Passbook )
  3. किसान का आधार कार्ड ( Aadhaar Card of the Farmer )
  4. किसान का पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport Size Photo of the Farmer )
  5. किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो ( Farmer’s Mobile Number should be linked to Aadhaar Card )

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें? ( How to Apply in PM Kisan Maandhan Yojana? )

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा फिर वहां आपको दो विकल्प मिलेंगे

1. जन सेवा केंद्र ( Public Service Centre )

2. स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण ( Self Online Enrolment )

 1. जन सेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद सारे जरूरी दस्तावेज स्कैन करने के बाद संलग्न करें फिर आपकी पात्रता के शर्तों के अनुसार स्वप्रमाणित करवाया जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया करने के बाद आपकी उम्र के अनुसार अंशदान की गणना की जाएगी आपको पहली बार नगद भुगतान करना होगा। आपके नामांकन का प्रिंट आउट निकाल कर आपको हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद हस्ताक्षरित प्रति को पुनः अपलोड की जाएगा। आपके खाते से ऑटो डेबिट सौदा एक्टिवेट कर दी जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपके आधार से जुड़े बैंक खाते से संस्थान द्वारा डेबिट किया जाएगा, फिर आपको एक अद्वितीय व्यापारी पेंशन खाता नंबर ( VPAN ) मिलेगा।

2. स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ में जाना होगा। मुख्य पृष्ठ पर जाने के बाद Apply now पर क्लिक करके अगले पेज पर जाना होगा। इस पेज में आपको २ विकल्प दिखेंगे जिसमे से दूसरा वाला सेल्फ एनरोलमेंट ( Self Enrolment ) का चयन करना होगा।

स्व-नामांकन ( Self Enrollment ) के विकल्प का चयन करने के बाद आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम दर्ज करना होगा। मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे सत्यापित करने के बाद आप प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप खुद से जुड़ी जानकरी भरकर आप प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के सदस्य बन जायेंगे।

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