प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY ) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिकतम क्लेम राशि 2 लाख रूपए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। यह योजना हमारे देश के किसानों के लिए निकाली गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, जिससे हमारे देश के किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, प्रत्येक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों का बीमा सीधे भारतीय कृषि बीमा कंपनी में किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8800 करोड़ रुपए खर्च कर इस योजना की शुरुआत की है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 1.5% रबी की फसल के लिए 2% दिया जाता है और इस तरह से जो भी नुकसान होता है, जैसे कि अत्यधिक बारिश या सूखा, ओलावृष्टि के कारण, फसल को होने वाले सभी नुकसान सरकार द्वारा किसानों की मदद की जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य ( Objective of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY )

1.फसल बीमा योजना का उद्देश्य है की सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाली बर्बादी से बचाना।
2. फसल में हुए नुकसान की धनराशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
3. किसानों को खेती बाड़ी से होने वाले नुकसान और टेंशन को दूर करना।
4. भारत को अच्छा और प्रगतिशील बनाना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ ( Benefits of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY )

1. केंद्र सरकार द्वारा किसी भी राज्य का किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान की स्थिति में बिमा राशि का लाभ उठा सकता है।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसी भी प्राकर्तिक आपदा से फसलों के नष्ट होने की स्थिति में फसलों के बीमा की राशि किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करेगी।
3. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसान द्वारा केवल प्राकर्तिक आपदा की स्थिति में ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
4. किसान को फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा फसल बीमा पॉलिसी के तहत किसान को खरीफ की फसल पर 2% , रबी की फसल पर 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलो पर 5% की दर से बीमा के भुगतान होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभार्थी किसान ( Beneficiary farmer in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY )

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान से पीड़ित किसानों को सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन के लिए पात्रता ( Eligibility for Application in Benefits of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY )

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए देश के सभी किसान आवेदन कर सकते हैं। वो आवेदक किसान जिन्हें अभी तक किसी भी सरकारी बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे लेकिन वो आवेदक किसान जिन्होंने पहले से किसी बीमा या योजना का लाभ उठाया है, वो आवेदक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल फसलें ( Crops included in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY )

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित पांच प्रकार की फसलों में फसल नुकसान पर सरकार से सहायता मिलेगी।
1. वार्षिक वाणिज्यिक फसलें ( Annual Commercial Crops ) – जूट, गन्ना, कपास, आदि
2. खाद्य फसलें ( Food Crops ) – गेहूं, बाजरा, अनाज-धान, आदि
3. बागवानी फसलें ( Horticulture Crops ) – पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, फूलगोभी
4. दलहन फसलें ( Pulse Crops ) – अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया आदि
5. तिलहन फसलें ( Oilseed Crops ) – सूरजमुखी, रेपसीड, कुसुम, अलसी, निगरसीड, तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन आदि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज ( Documents Required for Application in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY )

किसान के पास मौजूद ये दस्तावेज आवश्यक हैं।

1. किसान का आधार कार्ड ( Farmer’s Aadhar Card )
2. किसान का राशन कार्ड ( Farmer’s Ration Card )
3. किसान का बैंक खाता नंबर ( Bank Account Number of the Farmer )
4. किसान का पता प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड ( Address Proof of the Farmer like Driving License, Passport, Voter ID Card )
5. किसान का पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport Size Photo of the Farmer )
6. किसान पहचान पत्र ( Farmer ID Card )
7. किसान का फार्म खाता संख्या / खसरा नंबर पेपर ( Farmer’s Farm Account Number / Khasra Number Paper )
8 . खेत के कागजात ( Farm Papers )

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें ( How to Apply in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana / PMFBY )

किसान फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल http://pmfby.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या बीमा कंपनी में जाकर ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए इसका पालन करें। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर Farmer Corner Apply for Crop Insurance yourself के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर किसान आवेदन पेज खुल जाएगा। अब गेस्ट फार्मर ( Guest Farmer
) के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कीजिये।अब सबमिट ( Submit ) विकल्प पर क्लिक करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा। वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। अब अपने आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें। यह आवेदन पत्र वापस बैंक में ही जमा कर दें। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको एक आवेदन पर्ची दी जाएगी जिसे आपको भविष्य के लिए अपने पास रखना होगा।

आप शबला सेवा की मदद कैसे ले सकते हैं? ( How Can You Take Help of Shabla Seva? )

  1. आप हमारी विशेषज्ञ टीम से खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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